NEET-UG परीक्षा में पटना और हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में गड़बड़ियों पर सुनाया फैसला

Team Hu: आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। केवल पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था।

कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया कि वह NEET के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करे और साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान करे। कमेटी को 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

एक्सपर्ट कमेटी की घोषणा

केंद्र सरकार ने 22 जून को ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णनन की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। यह कमेटी NTA के पूरे सिस्टम की जांच करेगी। कोर्ट ने इस कमेटी को 8 पॉइंट्स पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा मंत्रालय को निर्देश

कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह कमेटी के सुझावों के आधार पर NTA की वर्किंग में सुधार के लिए एक महीने के भीतर प्रोग्राम तैयार करे। 30 सितंबर के बाद अगले दो हफ्तों में शिक्षा मंत्रालय से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसी साल NTA के स्ट्रक्चर की सारी खामियों का निपटारा करे।

NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल

NTA ने आंसर की में बदलाव किया, एक सेंटर पर कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी से समझौता किया, और एग्जाम सेंटर पर देरी होने के कारण ग्रेस मार्क्स दिए जिससे 44 स्टूडेंट्स को 720/720 स्कोर मिला। कोर्ट ने कहा कि NTA इस तरह से काम नहीं कर सकती और अगले साल स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अंतिम सुनवाई का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट में NEET में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 23 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कहा कि NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जांच में दोषी पाए गए को एडमिशन नहीं मिलेगा और उस पर कार्रवाई होगी।

NEET-UG 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट

NTA ने 25 जुलाई को NEET-UG 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया था। पहले नंबर पर 17 कैंडिडेट्स रह गए थे। शुरुआत में इनकी संख्या 67 थी, लेकिन ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद यह संख्या 61 हो गई थी।

याचिकाओं का विवरण

सुप्रीम कोर्ट में NEET दे चुके कैंडिडेट्स ने 1 जून से एग्जाम कैंसिल करने, काउंसलिंग पर रोक लगाने, रिजल्ट होल्ड करने और रीएग्जाम कराने की मांग की थी। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स के खिलाफ भी याचिकाएं लगाई गई थीं। NEET मामले की जांच CBI-ED को सौंपने और OMR शीट से छेड़छाड़ में NTA की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए थे। इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई हुई।

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