अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, 2 जून को होना पड़ेगा सरेंडर

Praveen sharma/Hu: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंतरिम जमानत की अवधि को और आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का मांग किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार नहीं कीया। रजिस्ट्री ने बोला  कि सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका जमा करने का छूट दिया है। यानी कि यह साफ हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांगा था 7 दिनों का समय

बता दें, की अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कीया था।  जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि और 7 दिनों तक बढ़ाने का मांग कीया था।  आम आदमी पार्टी के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के अलावे कई दूसरे टेस्ट से गुजरना बाकी है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा गया है। बता दें, की सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों के लिए जमानत मिला था। परंतु इसी बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए अब फिर से और 7 दिनों के लिए जमानत की मागं कर रहे है।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले की कार्रवाई करते हुए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें लगातार 9 संदेश भेजे थे लेकिन केजरीवाल ईडी के किसी भी संदेश में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।

 

Leave a Comment

You May Like This