वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, पर्ची मिलान को लेकर सभी याचिकाएं खारिज की गई

Praveen sharma/Hu:ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रास-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को आज सु्प्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है। एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफार्मस संस्था और कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की गई थी।

वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।  ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रास-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को आज कोर्ट ने खारिज किया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफार्मस संस्था और कुछ अन्य संस्थाओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग ने पीठ के समक्ष कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। आयोग ने मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी शीर्ष कोर्ट को याद दिलाया था।

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