Delhi High Court: Shyam Jaju
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को आदेश दिया है कि वे भाजपा नेता श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को दो दिन के अंदर हटाएं। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडेय कोर्ट को ये बताएं कि उन्होंने भाजपा नेता और उनके बेटे पर एक कंपनी के जरिए अवैध लेनदेन करने के आरोप किस आधार पर लगाए।
आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने इसी प्रकार के आरोप भाजपा नेता नितिन गडकरी और अरुण जेटली पर भी लगाए थे जिनमें बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। इस मामले में भी श्याम जाजू ने आप नेताओं पर पांच करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। उन्होंने इन नेताओं से बिना किसी आधार के आरोप लगाने पर माफी की मांग भी की है।
क्या है मामला?
आम आदमी पार्टी नेताओं सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडेय ने 22 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि भाजपा नेता श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू एक कंपनी (मजबूत सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) के जरिए अवैध कमाई कर रहे हैं। इस कंपनी को भाजपा मुख्यालय के पते पर दर्ज होने का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया था और बाद में इसे ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी पब्लिश किया था।
क्या कहा नेता ने
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने अमर उजाला से कहा कि उनके या उनके बेटे के ऊपर लगाए गए ये आरोप पूरी तरह निराधार और फर्जी हैं। पार्टी मुख्यालय के पते पर इस तरह की कोई कंपनी रजिस्टर नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी हमेशा इसी प्रकार के आधारहीन आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। उन्हें पहले भी इस तरह के मामले में भाजपा के शीर्ष नेताओं नितिन गडकरी और दिवंगत नेता अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी थी और इस मामले में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी।