Team Hu: संत जेवियर कॉलेज की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में दोषी पाए गए वरुण सिंह (32) को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा सोमवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनाई गई। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आईटी एक्ट की तीन धाराओं में भी दोषी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण
वरुण सिंह, जो बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के खरबनिया गांव का निवासी है, ने कॉलेज की छात्रा को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने पीड़िता को पांच साल तक ब्लैकमेल किया।
कानूनी प्रक्रिया
पीड़िता ने घटना के छह साल बाद, सितंबर 2017 में लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत ने 31 जुलाई को दोषी करार देते हुए उसे जेल भेज दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान, एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कठोर कारावास और आईटी एक्ट की धाराओं में तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
न्याय की जीत
यह फैसला न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को दर्शाता है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता और उसके परिवार के लिए यह न्याय की जीत है और समाज के लिए एक संदेश है कि अपराधियों को उनके कृत्य के लिए सजा जरूर मिलेगी।
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