इडी ने पटना में 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति की जप्त

Team Hu: इडी ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन्कम से अधिक संपत्ति मामले में पटना में 2.50 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की है। ये संपत्तियां बिहार उच्च शिक्षा की तत्कालीन उप निदेशक विभा कुमारी की है।

ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, की “ईडी, पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उपनिदेशक श्रीमती विभा कुमारी के आय से अधिक संपत्ति मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से जप्त किया है।” “अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत की गई हैं और ये सम्पतियाँ पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दिल्ली में स्थित हैं।

इससे पहले ईडी ने बताया कि उसने हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेजों में हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं की खाता बही और डिजिटल डिवाइस  भी शामिल हैं।

ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय Lakata Zonal Office ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई में संदिग्धों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम ,2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया है। एक अलग मामले में, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने धन शोधन मामले में ईडी को अरविंद धाम की सात दिनों की हिरासत प्रदान किया गया है।

ईडी ने गिरफ्तारी के बाद धाम को अदालत में पेश किया और उनसे पूछताछ के लिए 14 दिनों की हिरासत की मांग की है। उन्हें कल गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, सीबीआई के द्वारा एमटेक समूह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। उस पर करीब 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

 

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