Praveen Sharma/Hu: झारखंड हाईकोर्ट रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई है। सुनवाई के बीच अदालत ने परिवहन विभाग,रांची नगर निगम, रांची के एसएसएपी और डीसी को यह बताने का आदेश दिया है कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं बना है?
अदालत ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक ड्रेस कोड का पालन करेंगे। अदालत अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में श्रीनु गणपति ने बहस किया। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस कीया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच में इस मामले पर सुनवाई की गई।
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