हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई

Praveen sharma/Hu: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाकई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में उनका मामला सूचीबद्ध किया गया है। कॉज लिस्ट में उनका केस 51 नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत

झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग किया गया है।

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई होगी

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. हेमंत सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। ईडी से कहा गया था कि वह 10 जून से पहले अपना जवाब दाखिल कर दें। इसके साथ ही जस्टिस मुखोपाध्याय ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तय किया था।

हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार

बता दें, कि रांची के बड़गाईं अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने मनी लाउंडरिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे लंबी पूछताछ किया गया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले उनके दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी किया गया था।

हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट में दीया ये दलील

हेमंत सोरेन के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दिया था कि ईडी ने उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया है, वह बिना आधार का किया गया है। उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया था। उन पर आरोप लगाया गया है कि बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। यह जमीन भुईंहरी प्रकृति की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस जमीन का मालिकाना हक भी उनके पास नहीं है।  न ही कोई दस्तावेज है, जो यह साबित करे कि यह जमीन उनके नाम पर दर्ज हुआ है।

 

Leave a Comment

You May Like This