Praveen sharma/Hu: अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 1 जून से आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस लापरवाही की वजह से आपको दुगना TDS भरना पड़ सकता है। इसको लेकर आयकर विभाग ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
भरना पड़ सकता है दुगना TDS
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने सर्कुलर जारी कर करदाताओं को ऊंचे दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेने का सलाह दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक यदि आपका पैन बायोमेट्रिक आधार से नहीं जुड़ा है। तो वर्तमान में लागू दर से दोगुना दर पर टीडीएस काटा जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर बोला है कि जिन लोगों के अकाउंट से टीडीएस काटा गया है, वह 31 मई तक यह काम करवा लेते हैं तो उन्हें ज्यादा TDS नहीं भरना पड़ेगा।